मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धनता में जीवन यापन जरूरतमंद निवासी कन्या ,विधवा महिलाए ,तलाकशुदा महिलाए अनेक प्रकार के कन्याओं के लिए समारोह विवाह योजना बनाई गई है इसमें गरीब लोगों को सहायता देने के लिए यह योजना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है इसमें सरकार गरीबों की मदद करना चाहता है इसलिए जो गरीब है तो वह अपने बेटी की शादी अच्छी से कर सके समारोह विवाह योजना में कोई भी अन्यथा कोई भी जाति के लोग इसमें शादी कर सकते हैं इसके माता-पिता बहुत गरीब है वह लोग इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बेटी का शादी करें उस कन्या के माता-पिता जो अपने पुत्री की शादी अच्छे से ना कर पाए उसे परिवार हेतु सामूहिक विवाह समारोह द्वारा किया जाता है
इसमें सरकार कन्या के लिए कुछ कपड़े वस्त्र और बहुत सारे सामान सरकार द्वारा दी जाती है योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धन राशि 51000 दी जाती है जिसमें कन्या वधु को ₹35000 रुपए उसके खुशहाल जीवन के लिए उसके बैंक खाते में दिया जाता है और 10000 के राशि में वर वधु को सामान आयोजित किया जाता है इसमें 6000 की व्यवस्था खानपान के लिए सरकार द्वारा दी जाती है सामूहिक विवाह समारोह योजना में सरकार द्वारा वर वधु को 51000 धनराशि दिया जाता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के उद्देश्य क्या है
उत्तर प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और गरीब परिवार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है ऐसे परिवार जो गरीब के कारण अपने कन्या का अच्छे ढंग से विवाह नहीं कर पाते हैं उन परिवार को सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार प्रदान की जाती है और वह कन्या खुश रहते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के लाभ या विशेषताएं
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवारों के विवाह योग्य सामूहिक विवाह योजना है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आवेदन नगर पंचायत ,नगर पालिका ,नगर निगम ,क्षेत्र पंचायत,जिला पंचायत एवं जनपद स्तर जिला अधिकारी द्वारा कराया जाता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर , निर्धन एवं जरूरतमंद हो ऐसे लोग लाभ ले सकते हैं।
- गरीब परिवार के युगलो को विवाह के वैवाहिक सामग्री कपड़े, चांदी की पायल ,बिछिया, स्टील डिनर सेट प्रेशर कुकर दीवाल घड़ी आदि समान दी जाती है।
- इस विवाह में वर वधु को बैंक खाते में 35000 रुपए धनराशि दी जाती है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के अंतर्गत इसमें विधवा महिलाए , तलाकशुदा महिलाए ऐसे लोग इसमें विवाह कर सकते हैं ।
- इस योजना में कोई भी भेदभाव नहीं है कोई भी जाति के लोग इसमें शादी कर सकते हैं ।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के पात्रता
- आवेदन के परिवार की मासिक आय 2 लाख से कम हो।
- कन्या के अभिभावक निर्धन या गरीब हो।
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।
- इस समारोह विवाह योजना में लड़की की आयु 18 साल से अधिक हो लड़का 21 साल का हो और जन्म के पुष्टि के लिए वह हाई स्कूल का मार्कशीट दे सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र,आधार कार्ड दे सकते हैं।
- कन्या वैवाहिक हो तलाकशुदा महिला हो या विधवा महिलाओ हो वह भी इसमें विवाह कर सकते हैं ।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ हर जाति को मिलेगा जैसे ST,SC उसको अपने जाति का पहचान पत्र देना पड़ेगा।
- इसमें कन्याओं को जल्दी से जल्द उसकी प्राथमिकता मूलधन राशि दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के दस्तावेज
सामूहिक विवाह आयोजन योजना के अंतर्गत वर वधु की दस्तावेज को लेकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ये दस्तावेज निम्न है
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता का वितरण
- वर वधू का पासवर्ड साइज फोटो
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
सामूहिक विवाह ऑनलाइन आवेदन Up Overview
योजना का नाम | सामूहिक विवाह समारोह योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग योजना उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | कमजोर परिवार को आर्थिक रूप से कन्या की विवाह के लिए सहयोग देना |
वर वधु की आयु | वधू की आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो और वर की आयु 21 वर्ष से ज्यादा हो |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
योजना का ऑफिशियल वेबसाइट | Click Here |
सामूहिक विवाह योजना राज्यों के लिस्ट और ऑफिशियल लिंक दिया गया है
भारत सरकार द्वारा अलग अलग राज्य में ऑफिशल वेबसाइट लांच किया गया है जिससे आप सामूहिक विवाह योजना का आवेदन किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं आप जिस राज्य में रहते हैं
नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहां की वेबसाइट पर आप जाकर विजिट करके आप अपना सामुदायिक विवाह योजना का आवेदन कर सकते
Uttar Pradesh | Click Here |
Bihar | Click Here |
Madhya Pradesh | Click Here |
Rajasthan | Click Here |
सामूहिक विवाह योजना का आवेदन कैसे करें UP
- इस योजना को आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए तरीके से आप आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं और आप आवेदन अपना पूरा कर सकते हैं
- विवाह योजना को अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आप आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करें
- उसके बाद आप आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और फिर सफलतापूर्वक आवेदन फार्म खुल जाएगा
- इसमें आपको जो जानकारी पूछा जाता है उसे हिसाब से जानकारी देने के बाद आप पूरी तरह फॉर्म को भर के आवेदन करें
- आवेदन भरने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आगे प्रक्रिया करें
- जब आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर दिया जाए तब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें
सामूहिक विवाह योजना के प्रश्न और उत्तर FAQ,S
सामूहिक विवाह योजना किसके लिए बनाई गई है?
गरीबों के लिए ।
सामूहिक विवाह योजना सरकार द्वारा कम से कम कितना कितना राशि वर वधु को दिया जाता है?
वर वधु को 35000 रुपए मूलधन राशि सरकार द्वारा दिया जाता है।
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर वधु की आयु कितनी होनी चाहिए?
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
यह योजना किसके द्वारा बनाई गई है?
भारत सरकार द्वारा।
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वधु को क्या-क्या सामग्री दिया जाता है ?
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वधु को सामग्री कपड़ा ,चांदी के पायल , बिछिया,मेकअप बॉक्स ,प्रेशर कुकर , स्टील डिनर सेट ,ट्रॉली बैग और दीवाल घड़ी आदि सामान दिया जाता है।
दोस्तों मेरा नाम Nirbhay Kumar है! इस वेबसाइट का Founder एवं Write हूं! दोस्तों मेरी रुचि banking,Loan एवं sarkari Yojana ज्यादा रहता है इसलिए मैं पिछले 3वर्षों से फाइनेंसर सरकारी योजना में Content Writing करता हूं